नवादा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुश्री शिल्पी सोनीराज के मार्गदर्शन में तथा धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, द्वारा नरहट प्रखंड के शेखपुरा पंचायत भवन परिसर में पीड़ित प्रतिकर स्कीम पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमेश्वर प्रसाद सिंह, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने बताया कि बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम एक सरकारी योजना है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए के तहत भारत सरकार के निर्देश पर वर्ष 2014 में लागू किया गया था।
यह योजना एसिड अटैक, दुष्कर्म एवं अन्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास प्रदान करती है। इस सहायता में इलाज, शिक्षा तथा आय सृजन के लिए सहयोग शामिल है। उक्त प्रतिकर का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से किया जाता है। इस अवसर पर प्रखंड के अन्य पदाधिकारी, कर्मचारीगण, जिले के अन्य गणमान्य व्यक्ति, उमेश्वर प्रसाद सिंह, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम तथा पारा विधिक स्वयंसेवक निरंजन कुमार उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट