नवादा : व्यवहार न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने गोविंदपुर थाना कांड संख्या 116/23 से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए नामांकन रजिस्टर में कथित छेड़छाड़ को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार दुष्कर्म से संबंधित इस मामले की सुनवाई के क्रम में गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सतेंद्र प्रसाद को विद्यालय के नामांकन पंजी के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय में प्रस्तुत नामांकन पंजी के अवलोकन के दौरान उसमें ओवर राइटिंग पायी गयी।
पीड़िता के पिता के कहने पर ओवर राइटिंग की स्वीकारोक्ति
न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में प्रभारी प्रधानाध्यापक ने स्वीकार किया कि नामांकन पंजी में ओवर राइटिंग पीड़िता के पिता के कहने पर की गयी थी। स्वीकारोक्ति को न्यायालय ने गंभीर मानते हुए न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कृत्य करार दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने नगर थाना पुलिस को प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, साथ ही आदेश की एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गयी है।
भईया जी की रिपोर्ट