नवादा : मारपीट के एक मामले में अदालत ने आरोपित दो भाइयों को एक माह का कारावास व पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायिक दंडाधिकारी मो.कमरुज्जमां ने यह सजा पकरीबरावां थाना क्षेत्र के धमौल निवासी शम्भू कुमार व राजीव कुमार को सुनाया। अभियोजन पदाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा।
जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल 2013 को धमौल बाजार के सुबोध कुमार को आरोपितों ने गाली-गलौज व मारपीट किया था। बचाने आई मां रेखा देवी और अन्य के साथ मारपीट की गई थी जिसको लेकर रेखा देवी ने पकरीबरावां थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
भईया जी की रिपोर्ट