नवादा : फर्जी व अवैध दस्तावेज के आधार पर एक षडयंत्र के तहत दाखिल खारिज आदेश पारित किये जाने के आलोक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार ने हिसुआ के तत्कालीन अंचलाधिकारी व कर्मचारी समेत छह के विरुद्ध संज्ञान लिया है। वर्तमान में अनुमंडल कार्यालय दंडाधिकारी, दानापुर में पदस्थापित तत्कालीन अंचलाधिकारी लवकेश कुमार व हिसुआ के वर्तमान राजस्व अधिकारी तथा तत्कालीन कर्मचारी भोला, शोभा देवी, गोपाल कुमार, चंदन कुमार, मुरारी कुमार के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है।
अंचल अधिकारी द्वारा गलत रूप से पारित किये गये आदेश से पीड़ित होकर हिसुआ थाना क्षेत्र के भेलवा गांव निवासी वर्तमान में प्रोफेसर कॉलोनी निवासी विवेक कुमार ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगाया है। परिवादी के द्वारा अदालत में पेश किये गये मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य के अवलोकन के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पाया कि निबंधित विक्रय विलेख में छेड़-छाड़कर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के आधार पर मृत व्यक्ति के नाम अंचल अधिकारी ने स्वीकृति प्रदान किया, जबकि दाखिल खारिज किये गये भूमि पर परिवादी मकान बनाकर रह रहे हैं।
अदालत ने पूरे मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस मामले में संलिप्त तत्कालिन अंचल अधिकारी लवकेश कुमार, राजस्व कर्मी भोला, शोभा देवी, गोपाल कुमार, चंदन कुमार एवं मुरारी कुमार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2) तथा 61 (2) ए के तहत संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि अंचल अधिकारी हिसुआ के द्वारा त्रुटि पूर्ण पारित आदेश को भूमि सुधार उप समाहर्ता नवादा सदर के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। यहां बता दें कि इसके पूर्व भी वारिसलीगंज अंचल अधिकारी के द्वारा गलत रूप से आदेश पारित किये जाने के कारण उन्हें भी ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में जिला अंतर्गत अंचल अधिकारी शुभ-लाभ के चक्कर में दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना आदेश पारित करने में जुटे हैं।
भईया जी की रिपोर्ट