नवादा : द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के महत्वपूर्ण आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने जनसाधारण के लिए एक महत्त्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए कहा कि जिले के उन सभी मौजों में, जहाँ म्युनिसिपल सर्वे अब तक फाइनल नहीं हुआ है, वहाँ के खतियान की सत्यापित प्रतियाँ किसी भी परिस्थिति में अब निर्गत नहीं की जाएँगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे खतियान किसी भी राजस्व, प्रशासनिक अथवा कानूनी कार्य में मान्य नहीं होंगे। यह निर्णय नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और राजस्व प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि यह कदम द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील संख्या 9999901120325540375/2 (परिवादी: सुमंत कुमार गुप्ता) के अंतर्गत निर्गत आदेश संख्या 23111-65183, दिनांक 10.10.2025 के आधार पर उठाया गया है।
इस अपील की सुनवाई 25.09.2025 को लोक प्राधिकार सह अपर समाहर्ता की उपस्थिति में हुई थी, जहाँ मामले से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि मिर्जापुर राजस्व थाना संख्या 360 तथा गोनवां राजस्व थाना संख्या 367 में सभी राजस्व कार्य अभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे के खतियान के आधार पर ही किए जाते हैं क्योंकि इन मौजों का म्युनिसिपल सर्वे अब तक अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है।
आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया कि म्युनिसिपल सर्वे फाइनल न होने के बावजूद इन मौजों के खतियान की प्रतियाँ जिला अभिलेखागार से निर्गत की जा रही थीं, जो विधि-सम्मत नहीं है। इसलिए द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गैर-फाइनल मौजों के खतियान की सत्यापित प्रतियाँ जनसाधारण को नहीं दी जाएँगी, ऐसे खतियान किसी भी आधिकारिक कार्य में मान्य नहीं होंगे, पूर्व में निर्गत सभी प्रतियाँ अमान्य घोषित होंगी तथा अपूर्ण सर्वे के आधार पर लिए गए सभी निर्णयों में विधिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
इसके साथ ही इस संबंध में व्यापक जन-सूचना जारी कर नागरिकों को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस आदेश की प्रति विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को भेज दी गई है तथा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।
भईया जी की रिपोर्ट