नवादा : भारत निर्वाचन आयग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2025 की घोषणा प्रेस नोट सं० ECI/PN/316/2025, दिनांक 06.10.2025 के माध्यम से की गयी है। आयोग द्वारा की गयी घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार, जनसभा, जुलूस एवं रोड शो आदि के आयोजन की संभावनाओं को देखते हुए विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति भंग होने की संभावना व्यक्त की गयी है।
ऐसी स्थिति में असामाजिक तत्वों द्वारा मतदाताओं को डराने–धमकाने, साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने अथवा शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से भय का वातावरण उत्पन्न किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस क्रम में श्री रवि प्रकाश, जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले में निषेधाज्ञा जारी की है, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु
1.पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर शांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्रित नहीं होंगे।
2.बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के कोई सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
3.The Bihar Control of the Use and Play of Loudspeakers Act, 1955 के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
4.धार्मिक स्थल या शैक्षणिक संस्थान के परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार अथवा किसी राजनैतिक उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।
5.किसी भी प्रकार के हथियार (लाठी, भाला, गंडासा, तलवार आदि) का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन निषिद्ध रहेगा। (शस्त्र की परिभाषा भा.दं.सं. की धारा 153AA में उल्लिखित है।)
6.चुनाव प्रचार के दौरान अश्लील, भड़काऊ या उत्तेजक भाषण देना अथवा ऐसे पोस्टर, पर्चे, बैनर, होर्डिंग्स का प्रकाशन प्रतिबंधित रहेगा।
7.बिना अनुमति के किसी भी राजनैतिक दल का अस्थायी या स्थायी कार्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा।
8.यह आदेश परमारगत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा।
9.किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना, मतदाताओं को प्रलोभन देना, डराना या धमकाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
10.भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
अपवाद
यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी–बारात, शवयात्रा, हाट–बाजार, धार्मिक अनुष्ठान तथा शासकीय कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
भईया जी की रिपोर्ट