नवादा : आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के दौरान विधि-व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश जारी किया गया है। शस्त्र से संबंधित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। सभी थाना क्षेत्रों में शस्त्र सत्यापन की प्रक्रिया 09 अक्टूबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक की जाएगी। संबंधित अंचल पदाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित अवधि के अंदर अपने शस्त्रों का सत्यापन अवश्य कराएं। अन्यथा, शस्त्र अधिनियम IPC की धारा 188 के तहत उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शस्त्र सत्यापन हेतु निर्धारित स्थल इस प्रकार हैं
1. मुफस्सिल थाना – राजस्व पदाधिकारी, नवादा सदर
2. नगर थाना नवादा – अंचल अधिकारी, नवादा सदर
3. बुंदेलखंड/कादिरगंज – राजस्व अधिकारी, नवादा सदर
4. हिसुआ थाना – अंचल अधिकारी, हिसुआ
5. वारिसलीगंज थाना – अंचल अधिकारी, वारिसलीगंज
6. काशीचक थाना/शाहपुर थाना – अंचल अधिकारी, काशीचक
7. पकरीबरावां थाना/घमौल थाना – अंचल अधिकारी, पकरीबरावां
8. कौआकोल थाना – अंचल अधिकारी, कौआकोल
9. रूपौ थाना – राजस्व अधिकारी, कौआकोल
10. नारदीगंज थाना – अंचल अधिकारी, नारदीगंज
11. रोह थाना – अंचल अधिकारी, रोह
12. गोविंदपुर थाना/थाली थाना – अंचल अधिकारी, गोविंदपुर
13. अकबरपुर थाना/नेमदारगंज थाना – अंचल अधिकारी, अकबरपुर
14. सिरदला थाना/परनाडाबर थाना – अंचल अधिकारी, सिरदला
15. नरहट थाना – अंचल अधिकारी, नरहट
16. रजौली थाना – अंचल अधिकारी, रजौली
17. मेसकौर थाना/सीतामढ़ी थाना – अंचल अधिकारी, मेसकौर
निर्दिष्ट अवधि में शस्त्र सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो तथा इसकी संयुक्त प्रतिवेदन रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2025 तक जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए।
भईया जी की रिपोर्ट