नवादा : जिले के उग्रवाद प्रभावित रोह प्रखंड नजरडीह पंचायत मुखिया को अपदस्थ करने की अनुशंसा से संबंधित याचिका लोकप्रहरी सह आयुक्त के न्यायालय में दायर की गयी है। जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की तिथि 26 सितंबर निर्धारित की गयी है। सूचना याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई गई है। बता दें मुखिया के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम के विपरित पंसचिव की मिलीभगत से फर्जी समिति गठित कर फर्जी हस्ताक्षर कर योजनाओं का चयन कर राशि गवन का आरोप लगाया था।
आरटीआई के तहत मांगी गयी सूचना के आलोक में करायी गयी जांच में दोनों न केवल दोषी पाए गए थे बल्कि नामित सदस्यों ने डीएम के समक्ष सशरीर उपस्थित होकर समिति सदस्य होने की जानकारी होने या फिर किसी बैठक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया था। उक्त मामले में दोषी पाए गए मुखिया व पंसचिव के विरुद्ध अबतक जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई आरंभ नहीं किया। ऐसे में आरटीआई कार्यकर्ता ने लोकप्रहरी न्यायालय ने परिवाद दायर करा मुखिया को अपदस्थ करने की अनुशंसा करने की गुहार लगायी है।
भईया जी की रिपोर्ट