नवादा : जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। सुनवाई में कुल 02 परिवादी उपस्थित हुए, जिनके मामलों की विधिवत सुनवाई की गई तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारियों को जांच के लिए प्रेषित किया गया। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसी भी मामले का निवारण अधिकतम दो माह की अवधि में किया जाता है। प्रखंडों एवं पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्याओं की अपील अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में की जा सकती है।
वहीं, जिला स्तरीय परिवादों एवं समस्याओं के निवारण हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। सुनवाई एवं निवारण की प्रक्रिया दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है और इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में उपलब्ध है। आदेश से असंतुष्ट होने पर भी निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है।
अब शिकायत दर्ज करने और अपील करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान प्राप्त करें। बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा डॉ0 राजकुमार सिन्हा तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पकरीबरावां प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट