नवादा : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थानीय शाखा प्रबंधक सहित वरीय पदाधिकारी को सेवा में दोषी पाते हुए सूद सहित बीमा राशि भुगतान करने का आदेश जारी किया है। आयोग के प्रभारी अध्यक्ष मधुकर कुमार एवं सदस्य मिथिलेश कुमार ने यह आदेश दिया। मामला वाद संख्या-134/23 से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार नगर अंतर्गत बुधौल निवासी स्वर्णलता के पति उपमन्यु कुमार ने अपनी जीवनकाल में भारतीय जीवन बीमा निगम का जीवन आनन्द स्कीम के तहत 22 नवम्बर 19 को 10 लाख रूपये का बीमा करवाया था।
बीमा अवधि के दौरान उपमन्यु की मृत्यु इलाज के क्रम में रूबन अस्पताल पटना में 2 फरवरी 20 को हो गई। पति की मृत्यु के बाद पत्नी स्वर्णलता ने बीमा की राशि पाने का दावा बीमा कम्पनी में किया। इस क्रम में वे बीमा कम्पनी के डिविजनल मैनेजर व क्षेत्रीय प्रबंधक तक गुहार लगाई। किन्तु बीमा कम्पनी के केवल 88,551 रूपये का ही भुगतान स्वर्णलता को किया। तब स्वर्णलता ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई।
उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं न्यायालय में दिये गये दलील के आधार पर आयोग ने बीमा कम्पनी के शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं डिविजनल प्रबंधक को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए 9,11,449/- रूपये का भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रूपये व वाद खर्च के रूप में 10 हजार रूपये भुगतान करने का आदेश जारी किया है। आयोग ने वाद दायर करने की तिथि से देय राशि पर 9 फिसदी सूद का भुगतान करने का आदेश दिया है।
भईया जी की रिपोर्ट