नवादा : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा जिले के एक मतदाता को सामने लाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के क्रम में लगाये गये आरोपों को जिला प्रशासन ने जोरदार खंडन किया है। इसके तहत बजाप्ता दस्तावेज के साथ फोटो उपलब्ध कराये हैं। जिले के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र (239) के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नवादा सदर ने बताया कि दिनांक 19.08.2025 को सुबोध कुमार, पिता स्व. श्यामली सिंह द्वारा यह आरोप लगाया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के प्रारूप प्रकाशन में उनका नाम निर्वाचक सूची से विलोपित कर दिया गया है।
इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काशीचक द्वारा प्रेषित पत्र एवं बी.एल.ओ. सं० 10 मनोज कुमार के प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट हुआ कि सुबोध कुमार का नाम प्रारूप प्रकाशन से पूर्व से ही वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र, प्रखण्ड काशीचक, मतदान केन्द्र सं० 10 (अनु0 प्रा0 वि0, महरथ) की निर्वाचक सूची में अंकित नहीं था।
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि मेरे द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत प्रकाशित समेकित निर्वाचक नामावली (दिनांक 29.10.2024) एवं तत्पश्चात अनुपूरक सूची (अर्हता तिथि 01.01.2025) तथा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के प्रारूप (दिनांक 01.08.2025) का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि सुबोध कुमार के परिवार के अन्य सदस्य तो मतदान केन्द्र सं० 09 (अनु0 प्रा0 वि0, महरथ, पश्चिमी भाग, मकान सं० 126) से स्थानांतरित होकर मतदान केन्द्र सं० 10 में शामिल हैं, लेकिन स्वयं सुबोध कुमार का नाम किसी भी समय निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं रहा है। साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रकाशित विलोपित निर्वाचकों की सूची में भी सुबोध कुमार का नाम दर्ज नहीं है।
जिस समय बीएलओ द्वारा यह सूची मतदान केंद्र पर चिपकायी जा रही थी, उस समय श्री सुबोध कुमार स्वयं बूथ पर उपस्थित थे जैसा फोटो से देखा जा सकता है तथा उनका हस्ताक्षर उपस्थिति पंजी पर मौजूद है । परंतु वहाँ भी बीएलओ के द्वारा मांगे जाने पर उन्होंने अपना फॉर्म भरकर नहीं दिया। अतएव विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के प्रारूप प्रकाशन के बाद उन्होंने न तो कोई दावा/आपत्ति दर्ज की है और न ही फॉर्म-6 अथवा आवश्यक घोषणा पत्र (Annexure-D) प्रस्तुत किया है। अतः यह स्पष्ट होता है कि सुबोध कुमार द्वारा लगाया गया आरोप निराधार एवं असत्य है। भविष्य में यदि वे नियमानुसार फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे तो उनके नाम का निर्वाचक सूची में समावेशन किया जाएगा।
भईया जी की रिपोर्ट