नवादा : आरटीआई से सूचना चाहिए तो चाहिए। किसी अधिकारी की मनमानी चलने वाली नहीं है। आप दस्तावेज उपलब्ध कराने के एवज में मनमानी राशि मांग कर किसी को परेशान नहीं कर सकते। बश आरटीआई कार्यकर्ता को न केवल धैर्य रखना चाहिए बल्कि उन्हें नियम कानून की जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे ही एक मामले में निदेशक ने आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल को नि: शुल्क दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया है।
मामला बिहार स्टेट फूड एंड सप्लाई कारपोरेशन से जुड़ा है।
जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने जिला फूड एंड सप्लाई प्रबंधक से सूचना के अधिकार के तहत वर्ष 2020 से अबतक पीडीएस विक्रेताओं को उपलब्ध कराई गई राशि भुगतान से संबंधित दस्तावेज की मांग की थी। प्रबंधक द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराने के एवज में प्रति पृष्ठ के हिसाब से राशि जमा कराने का आदेश निर्गत किया था।
आश्चर्य यह कि कितनी और कहां राशि जमा कराने हैं इसका कोई उल्लेख नहीं किया। ऐसे में उन्होंने अपील के माध्यम से जानना चाहा कि आखिर कितनी और कहां राशि जमा कराया जाय। निर्धारित समय पर सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने निदेशक के यहां वाद दायर किया। निदेशक ने सुनवाई के क्रम में आरोप को सही पाते हुए आवेदक को नि: शुल्क दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया है। ऐसे में प्रबंधक की मुश्किलें बढ़ गयी है।
भईया जी की रिपोर्ट