नवादा : जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने बताया कि जिला जनता दरबार में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अनधिकृत रूप से वाहनों से सेवा शुल्क/ चुंगी की वसूली किए जाने की शिकायत की गई थी । इसे संज्ञान में लेते हुए जिला पदाधिकारी ने नगर निकाय एवं ज़िला परिषद से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर चिन्हित स्थलों पर ही विधिवत् संवेदकों अथवा विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से वाहनों से सेवा शुल्क/चुंगी वसूली करने का आदेश दिया। इन स्थलों तथा वहां वसूली जा रही वाहनों की श्रेणीवार दरें निम्नानुसार हैं:
1. बस एवं टैक्सी पड़ाव संख्या-03, नवादा
बस: ₹150
मिनी बस: ₹90
टाटा मैक्सी: ₹80
जीप: ₹45
टेम्पू: ₹15
2. बस पड़ाव,बुधौल एवं एनएच बाईपास जंक्शन पर,रेलवे क्रासिंग,पुराना खुरी पुल के पास :-
बस: ₹150
मिनी बस: ₹90
टाटा मैक्सी: ₹80
जीप: ₹45
टेम्पू / ई-रिक्शा: ₹15
2. बस एवं टैक्सी पड़ाव, सिरदला,रजौली तथा धमौल :-
बस: ₹70
मिनी बस: ₹65
टाटा मैक्सी: ₹40
जीप: ₹26
टेम्पू: ₹15
3. हिसुआ बस स्टैंड :-
4.
बस: ₹80
अंतर्राज्यीय बस:₹150
टाटा 407/मैक्सी: ₹50
जीप / टैक्सी: ₹35
टेम्पू / ऑटो: ₹15
टोटो ई-रिक्शा: ₹10
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि उपरोक्त स्थल एवं दरों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्थान पर या अधिक दरों पर सेवा शुल्क/चुंगी की वसूली की जाती है तो साक्ष्य सहित इसकी सूचना निकटतम थाना, संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी या लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दें ताकि दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी (नवादा सदर एवं रजौली), जिला परिवहन पदाधिकारी, संबंधित पुलिस पदाधिकारी (नवादा-1, नवादा-2, पकरीबरावां, रजौली) एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) को यह निर्देशित किया गया है कि वे नियमित रूप से निगरानी सुनिश्चित करें तथा अन्यत्र कोई अनधिकृत वसूली की स्थिति पाए जाने पर अविलंब कार्रवाई करें।
भईया जी की रिपोर्ट