नवादा : जिले में कानून का राज समाप्त होता जा रहा है। आमतौर पर भूविवाद के मामले में बीएनएस की धारा 163 के तहत दोनों पक्षों को निर्णय आने तक जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। पूर्व में ऐसा होता भी था वर्षों तक जमीन परती रह जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उक्त अधिनियम की दबंगों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में इसका महत्व समाप्त होने लगा है।
ताजा मामला जिले के अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के डीही गांव का है। रीता देवी पति विपीन कुमार बादल का है। पिता स्व सियाशरण सिंह को कोई पुत्र नहीं रहने के कारण उन्होंने अपनी संपत्ति पुत्री को दे दी। उनकी संपत्ति पर स्व दानी सिंह के चार पुत्रों रामानुज सिंह आदि ने कब्जा कर रखा है। उपरोक्त भूमि पर कब्जा के लिए उन्होंने रजौली एसडीएम के यहां आवेदन दिया जिसके आलोक में थानाध्यक्ष की अनुसंशा पर 28/06/ 25 को निषेधाज्ञा लागू किये जाने के बावजूद धान की रोपाई की जा रही है। इस बावत पीड़ित रीता देवी ने डीएम को आवेदन देकर अविलंब हस्तक्षेप कर न्याय की गुहार लगायी है।
भईया जी की रिपोर्ट