नवादा : अधिवक्ताओं व उनके साथ काम करने वाले कर्मियों के अच्छी खबर है। अब न्यायालय का कार्य रविवार व सरकारी अवकाश को छोड़ सभी दिन होंगे। यानी माह के दूसरे और अंतिम शनिवार को न्यायालय में अवकाश नहीं रहेगा। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के आलोक में हो सकेगा।
न्यायालय में मुकदमों का काफी बोझ है। ऐसे में समय पर न केवल लोगों को न्याय मिल पा रहा है बल्कि अपराधियों को सजा मिलने में विलम्ब होने के कारण अपराध व अपराधियों में कानून का भय समाप्त होने लगा है। मुकदमों में अनावश्यक खर्च का बोझ बढ़ रहा है सो अलग।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महासचिव संत शरण शर्मा, अनिल सिंह, नवीन कुमार,मो. शमा,मो. हसनैन वाइज, रवि सिन्हा, संजय कुमार समेत सैकड़ों अधिवक्ताओं ने स्वागत करते हुए कहा कि ऐसा होने से न्याय में तेजी आएगी तथा अधिवक्ताओं को माह में दो दिन काम करने का अतिरिक्त समय मिलेगा।
भईया जी की रिपोर्ट