नवादा : जिला अंतर्गत नारदीगंज प्रखंड के ग्राम अब्दलपुर पड़रिया में दिनांक 21.02.2025 की रात्रि लगभग 12:30 बजे मारपीट की गंभीर घटना घटी थी। घटना में 2 महिलाओं समेत कुल 05 लोग जख्मी हुए थे। पीड़िता ललिता देवी के फर्द बयान के आधार पर नारदीगंज थाना कांड संख्या-75/25, दिनांक 22.02.2025 दर्ज किया गया था, जिसमें कुल 09 अभियुक्तों को नामजद किया गया था।
इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त सुशील यादव एवं सुनील यादव को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया एवं पुलिस द्वारा समयबद्ध रूप से चार्जशीट दायर की गई थी । दोनों अभियुक्तों को इस कांड में न्यायालय से जमानत प्राप्त हुई, जिसके पश्चात् इनके द्वारा पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों के साथ पुनः अप्रिय घटना की आशंका उत्पन्न हो गई थी।
दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न थाना में 10 से अधिक कांड दर्ज थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरक्षी अधीक्षक द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-2024 की धारा 12(2) के तहत दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध निरुद्ध आदेश की अनुशंसा के साथ जिला दंडाधिकारी को प्रस्ताव समर्पित किया, जिसके आलोक में जिला दण्डाधिकारी द्वारा सुनवाई उपरांत दिनांक 11.05.2025 को निरुद्ध आदेश पारित किया गया। आदेश के तहत दोनों अभियुक्तों को पुनः गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आदेश को गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना द्वारा दिनांक 21.05.2025 को अनुमोदित किया गया।
बाद में दोनों अभियुक्तों-सुशील यादव, पिता सुनील यादव एवं सुनील यादव पिता स्व सुरेश यादव, ग्राम अब्दलपुर परड़िया, थाना नारदीगंज द्वारा गृह विभाग को अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा गठित एडवाइजरी बोर्ड में दिनांक 17.06.2025 को जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा दोनों अभियुक्तों की उपस्थिति में सुनवाई की गई।
नारदीगंज थाना कांड संख्या-75/25 से संबंधित संपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियुक्तों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109, 324(4), 76, 303(2), 331(4), एवं 3(5) के अंतर्गत गंभीर आरोप लगाए गए थे।
तथ्यों एवं साक्ष्यों को सुनने एवं विचार करने के पश्चात् माननीय उच्च न्यालय के एडवाइजरी बोर्ड, पटना द्वारा जिला दण्डाधिकारी, द्वारा पारित निरुद्ध आदेश को सम्पुष्ट किया गया।अब अभियुक्त (1) सुशील यादव, पिता- सुनील यादव तथा (2) सुनील यादव, पिता- स्व. सुरेश यादव, दोनों ग्राम अब्दलपुर पड़रिया, थाना नारदीगंज, जिला नवादा, दिनांक 12.05.2025 से अगले 06 (छः) माह की अवधि तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
भईया जी की रिपोर्ट