नवादा : दायित्वों के निर्वहन में भ्रष्ट रवैया अख्तियार करने के साथ ही अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारितापूर्ण आचरण बरते जाने के आरोप में जिला मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तरणी सेन महतो को उनके पद से हटाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत अगले वरीयतम शिक्षक अनिल कुमार साहा को विद्यालय के नए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में अपना योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी द्वारा ज्ञापांक 1304 दिनांक 5 मई, 2025 द्वारा जारी आदेश के अनुसार नवादा स्थित प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय के शिक्षक-सह-प्रभारी प्रधानाध्यापक तरणी सेन महतो के विरूद्ध नामांकन में छात्राओं से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ले भ्रष्ट एवं अशोभनीय कार्य करने, नामांकन हेतु प्राईवेट विद्यालय का विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अन्य विद्यालय का विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर छात्राओं से अवैध राशि वसूलने, लिपिक पदस्थापित रहने के बावजूद स्वयं लिपिकीय कार्य करने, घोर भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण बरतने एवं विद्यालय के एक शिक्षक के विरूद्ध छात्रा से छेड़-छाड़ करने व संबंधित शिक्षक के विरूद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी की सूचना को छिपाने, घोर अनुशासनहीनता, लापरवाही व स्वेच्छाचारितापूर्ण आचरण बरतने के साथ ही शिक्षक के प्रतिकूल आचरण व बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (1)(1) के प्रतिकूल आचरण संबंधी प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई एवं विद्यालय का सुचारू रूप से संचालन के उद्देश्य से तरणी सेन महतो के स्थान पर विशिष्ट शिक्षक (11-12) के रूप में कार्यरत अगले वरीयतम शिक्षक अनिल कुमार साहा को उक्त विद्यालय का तत्कालिक प्रभाव से प्रभारी प्रधानाध्यापक का दायित्व निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया गया गया है। विद्यालय के नए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में अनिल कुमार साहा 6 जून को कार्यालय कक्ष में पदभार ग्रहण करेंगे।
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक के उपरोक्त भ्रष्ट रवैये के विरूद्ध छात्राओं व समाजसेवियों ने गत 31 मई को विद्यालय प्रधान तरणी सेन महतो के समक्ष जमकर हंगामा मचाया था। इससे संबंधित वायरल वीडियो एवं प्रकाशित समाचारों के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए ज्ञापांक 1291 दिनांक 2 जून, 2025 के माध्यम से विद्यालय प्रधान के निलंबन को लेकर विभागीय निदेशक को पत्र लिखा था।
भईया जी की रिपोर्ट