नवादा : जी हां! अगर आपकी नियुक्ति बिहार लोकसेवा आयोग से हुई है और आपने फर्जीवाड़ा किया है तो घवराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परीक्षा, परिणाम व नियुक्ति की सूचना आयोग किसी को उपलब्ध नहीं करायेगा। जी हां! ऐसा हम नहीं बल्कि आयोग कह रहा है। फिर आप योग्य हैं या अयोग्य इसका मूल्यांकन होगा कैसे? क्योंकि आप तो आयोग से आये हैं।
यहां हम बात कर रहे हैं सदर एसडीओ अखिलेश यादव की। उनकी नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज की मांग आयोग से सूचना के अधिकार के तहत जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने की थी। उसके जबाव में आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसके पास किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि उच्च न्यायालय संचिका उपलब्ध कराने का आदेश देगा तब उसे आयोग क्या जबाब देगा? यह कहने से कि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है आयोग बच जायेगा? अगर नहीं तो फिर सूचना के अधिकार के तहत मांगी सूचना देने से इंकार क्यों?
भईया जी की रिपोर्ट