एसपी ने अपराध गोष्ठी में सभी कनीय पुलिस पदाधिकारियों को दिया निर्देश
नवादा : अपराध की वर्तमान परिस्थिति, अपराध के रोकथाम, अपराधिक कांडों के उद्भेदन एवं शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए किये जा रहे प्रयासों के संबंध में एसपी अम्बरीष राहुल ने समाहरणालय पुलिस कार्यालय सभागार में मासिक अपराध गोष्ठि में थानाध्यक्षों को कई आवश्यक निर्देश दिया। एसपी श्री राहुल ने आम जनता से सहयोग प्राप्त करने, जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बनाने के लिए सभी अनंमुडल पुलिस पदाधिकरी, अंचल पुलिस निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रतिदिन जनता दरबार लगाएंगे, साथ ही थाना, अंचल एवं अनुमंडल कार्यालय में आने वाले जनता की समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन करेंगे।
निष्पादन के लिए एक सप्ताह की समय अवधि निर्धारित की गयी है। उन्होंने जनता दरबार में आने वाले जनता की सुविधा को देखते हुए सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलों पुलिस निरीक्षक तथा थानाध्यक्षों को पीने के लिए स्वच्छ पानी तथा बैठने की पर्याप्त व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध करायेंगे साथ ही अपने कार्यालय एवं कार्यालय परिसर यथा थाना परिसर, आगंतुक कक्ष इत्यादि की साफ-सफाई रखेंगे।
एसपी ने कहा कि सभी शिकायतकर्ताओं को आवेदन एफआईआर की प्राप्ति रसिद एवं आवेदन एफआईआर की छायाप्रति शत प्रतिशत उपलब्ध करायेंगे। सोशल मीडिया पर किसी सम्प्रदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा दूसरे सम्प्रदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला संवाद, चित्र तथा वीडियो पोस्ट कर दिये जाने के कारण साम्प्रदायिक तनाव तथा गंभीर विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
प्रभारी सोशल मीडिया कोषांग ऐसे सभी पोस्टों एवं अन्य विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सभी पोस्टों पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा इस प्रकार के अफवाहों का त्वरित खंडन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा मिशन 75 दिन के तहत सभी कांडों का निष्पादन 75 दिनों के अंदर करने को लेकर सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।
प्राथमिकी दर्ज होने के 30 मिनट के अंदर अनुसंधानकर्ता को घटनास्थल का निरीक्षण एवं अनुसंधान प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के 7 दिनों के अंदर पर्यवेक्षी पदाधिकारी को पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराबबंदी में ऐसी संभावना बनी रहती है कि शराब तस्कर अन्य रूट व मार्गों से शराब का तस्करी कर सकते है। शराब तस्करी को रोकने के लिए शराब निर्माण, परिवहन एवं भंडारण के संदर्भ में और गहनता से जांच करने का निर्देश दिया गया है साथ ही बैकवर्ड-फोरवर्ड लींक का पता कर आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।
एसपी ने एक जुलाई 2024 से लागु होने वाले नये आपराधिक कानून को लागु करने के लिए पुलिस की तैयारी के समीक्षा की। उन्होंने इन कानूनों को व्यापक स्तर पर आम जनता के बीच प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। यातायात की समस्या को देखते हुये जिला मुख्यालय स्थित अतिव्यस्त चौक-चौराहों यथा-प्रजातंत्र चौक, इंदिरा चौक, सद्भावना चौक तथा लाल चौक सहित अन्य चौक-चौराहों पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों को सूचारू रूप से यातायात का संचालन के लिए निर्देश दिया गया।
जेल से जमानत पर छूटे पेशेवर अपराधियों की सूची बनाकर सभी का सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है साथ ही इन सभी अपराधियों का प्रत्येक रविवार को संबंधित थाने में गुंडा परेड कराने का भी निर्देश दिया गया। पासपोर्ट एवं आचरण प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर ऑनलाईन भरे जा रहे फॉर्म को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। एसपी श्री राहुल ने आमजनों के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हुए यथासंभव पुलिस-पब्लिक मैत्री संबंध बनाने का निर्देश दिया।
मौके पर डीएसपी मुख्यालय इमरान परवेज, साइबर थानाध्यक्ष डीएसपी प्रिया ज्योति, एसडीपीओ सदर-वन अनोज कुमार, एसडीपीओ पकरीबरावां महेश चौधरी, वारिसलीगंज सर्किल इंस्पेक्टर धर्मेन्द्र कुमार, वारिसलीगंज थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रूपेश कुमार सिन्हा, नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार तथा नेमदारगंज थानाध्यक्ष राजीव कुमार सहित जिले के सभी थानाध्यक्ष मौजूद थे।
मद्य निषेध व खनन की समीक्षा में असंतुष्ट दिखे डीएम, दिया निर्देश
नवादा : आशुतोष कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी एवं अम्बरीष राहुल पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में खनन टास्क फोर्स एवं मद्य निषेध से संबंधित बैठक आयोजित हुई। उत्पाद विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उत्पाद एवं पुलिस की जप्ती माह मई 2024 की अपेक्षा में माह जून 2024 में काफी कम रही है। जिलाधिकारी के द्वारा जब्त एवं गिरफ्तारी को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। कई थानों में माह मई और जून में देशी और विदेशी शराब की बरामदगी शून्य पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित एसडीपीओ को माह जून के बाकी बचे दिनों में विशेष अभियान चलाकर शराब की बरामदगी और गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया।
शराब की विनष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि पुलिस पक्ष का ग्यारह हजार दो सौ बारसठ लीटर शराब लंबित है जो कि कुल बरामदगी का 02.5 प्रतिशत है। पुलिस अधीक्षक द्वारा इसे ज्यादा बताते हुए एसडीपीओ को निर्देशित किया गया कि वे विनष्टीकरण का प्रस्ताव शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। अधिग्रहण की समीक्षा के क्रम में पाया गया की वरीय उप समाहर्त्ता शशांक राज के न्यायालय में 432 मामले लंबित हैं, जिसपर जिला पदाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई।
मामलों की संख्या अधिक पाए जाने पर इसे अन्य पदाधिकारियों के बीच समान रुप से आवंटित करने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। समीक्षा क्रम में पाया गया कि नीलामी हेतु 170 वाहनों का मूल्यांकन लंबित है। जिला पदाधिकारी द्वारा अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को नीलामी हेतु वाहन का मूल्यांकन सही तरीके से शीघ्र करने का निर्देश दिया गया। वाहन मूल्यांकन के लिए क्या मानक है इस संबंध में भी जिला पदाधिकारी द्वारा जानकारी प्राप्त की गई।
सतत् जीविकोपार्जन योजना की समीक्षा क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा डीपीएम जीविका को निर्देश दिया गया कि वह अधीक्षक मद्य निषेध के द्वारा भेजी गई सूची का सही समय पर जांच कर सा सतत् जीविकोपार्जन का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलायें।खनन टास्क फोर्स की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह- जून, 2024 (अवधि दिनांक- 01.6.2024 से 23.06.2024 तक) में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध की गई कार्रवाई एवं खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना में बालू के सेकेण्डरी लोडिंग संबंधी जारी किए गए निम्न निदेशों का प्रेस विज्ञप्ति कराने हेतु निदेशित किया गया:-
सेकेण्डरी लोडिंग स्थल एवं निकासी मार्ग/अधिष्ठापित धर्मकाँटा पर सीसीटीवी कैमरा का भी अधिष्ठापन बालू बंदोबस्तधारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कंट्रोल एवं कमांड रूम से संबंद्ध किया जाएगा। बालू बंदोबस्तधारी को न्यूनतम 30 दिनों तक सीसीटीवी कैमरा का बैकअप संधारित किया जाएगा। बालू बंदोबस्तधारी द्वारा ई-चालान के माध्यम से ही बालू का बिक्री/प्रेषण किया जाएगा।
बंदोबस्तधारी द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग के अधिसूचना के आलोक में वैसे जीपीएस अधिष्ठापित वाहनों, जिनके चारों तरफ निर्धारित लाल रंग से 20 ईंच चौड़ी पट्टी पेंट हो एवं खनन वाहन- निबंधन संख्या तथा वाहन का निबंधन संख्या अंकित हो, को ही बालू के बिक्री की जाएगी। माह- जून, 2024 (अवधि दिनांक- 01.6.2024 से 23.06.2024 तक) में की गई कार्रवाई निम्नवत है:- छापेमारी- 102, प्राथमिकी- 44, गिरफ्तारी- 14, जप्त वाहन- 66, दंड मद में प्राप्त राजस्व- 9.19 लाख रू0।
बैठक में श्री चन्द्रशेखर आजाद अपर समाहर्ता नवादा, श्री अखिलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी सदर, श्री अरूण कुमार उत्पाद अधीक्षक, श्री शशांक राज वरीय उपसमाहर्त्ता, श्री राजकुमार अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, श्री मुकेश कुमार जिला खनन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, भवन, डीपीएम जीविका सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
द्वितीय अपील वाद के तहत् शिकायतों का हुआ निपटारा
नवादा : आशुतोष कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 06 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 02 मामलों का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया। प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद विनय कुमार, ग्राम-पिरौटा, पोस्ट-अकबरपुर द्वारा ऑनलाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था, जिसको संबंधित पदाधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त मामले का निपटारा कर दिया गया।
परिवादी विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, ग्राम-तुंगी, पो0-तुंगी, अंचल-हिसुआ द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकार, नवादा द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.05.2027 को ऑनलाईन द्वितीय अपील दायर किया गया। जिसमें संबंधित पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके अनुसार शिकायत का निपटरा कर दिया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों में पंचायतों से संबंधित विवाद समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर और रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायतें अपील की जा सकती है।
भइया जी की रिपोर्ट