नवादा : जिले में सूचना के अधिकार को नया जीवन मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में सूचना का अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना में होने वाले अति विलम्ब पर न केवल विराम लगने बल्कि त्वरित कार्रवाई की संभावना बऩने लगी है। इसी तरह के एक मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी सह अपर समाहर्ता चन्द्रशेखर आजाद के तेवर ने जिले में हड़कंप मचा दिया। मामला सदर एसडीओ से जुड़ा है।
बताया जाता है कि जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने जन वितरण प्रणाली से जुड़े कुछ दस्तावेज की मांग सूचना के अधिकार के तहत सदर एसडीओ से की थी। दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित शुल्क भी उन्होंने जमा कराया था, बावजूद दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। इस बावत प्रथम अपील दायर कर दस्तावेज उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।
15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान उन्होंने आवेदक की दलील को स्वीकार करते हुए 20 अप्रैल तक हर हाल में दस्तावेज आवेदक को उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया है। ऐसा नहीं होने पर जुर्माना की चेतावनी दी है। इस प्रकार के आदेश के आने से सूचना के अधिकार अधिनियम में मजबूती आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
भईया जी की रिपोर्ट