नवादा : जिले में अनुमंडल न्यायालय द्वारा बीएनएस की धारा 163 लागू कराने में पुलिस की विफलता भूमि विवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसके एक नहीं कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिसमें एसडीएम न्यायालय ने 163 का आदेश निर्गत किया बावजूद पुलिस की मिलीभगत से भवन निर्माण संपन्न हो गया।
ताज़ा मामला वारिसलीगंज नगर परिषद का है। अभिषेक जैन के आवेदन के आलोक में सदर एसडीएम ने खाता नम्बर 275 प्लौट नम्बर 3473 रकबा 03 डि. पर बीएनएस की धारा 163 लागू कर थानाध्यक्ष को अनुपालन कराने का आदेश निर्गत किया। बावजूद थानाध्यक्ष की मिलीभगत से भवन निर्माण कार्य जोरों पर है। ऐसे में 163 का कोई मायने नहीं रह जाता। फिर भूमि पर कब्जा को ले बल प्रयोग होना स्वाभाविक है।
यह पहला मामला नहीं
इसके पूर्व अकबरपुर थानाध्यक्ष द्वारा भी रजौली अनुमंडल न्यायालय द्वारा विरेन्द्र कुमार व नाम शंकर सिंह मामले में 163 के आदेश की अनदेखी करते हुए पीडीएस विक्रेता से साथ संपर्क कर भवन निर्माण कार्य संपन्न करा दिया। वैसे दोनों मामला न्यायालय में अब भी लम्बित है तथा न्यायालय के फैसले का इंतजार है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि एसडीएम न्यायालय द्वारा निर्मित 163 का अनुपालन कराने में पुलिस की जब कोई रुचि ही नहीं है तब फिर इसका अर्थ ही क्या रह जाता है?
भईया ने की रिपोर्ट