नवादा : पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। पंचम जिला जज चंदन कुमार ने यह सजा बुधवार को सुनायी। सजा पाने वाला व्यक्ति गौतम उर्फ आशीष कुमार है, जो हिसुआ थाना क्षेत्र के मंझवे गांव का निवासी है। अदालत ने यह फैसला डेढ़ साल के अंतर्गत ही सुनाया।
अनुमंडल लोक अभियोजक इम्तेयाज मो फारूकी ने बताया कि मामला हिसुआ थाना कांड संख्या-517/23 से जुड़ा है। शेखपुरा जिला अंतर्गत अरियरी थाना क्षेत्र के अड़ुयारा गांव निवासी भगीरथ चौरसिया की पुत्री कृति कुमारी की शादी जिला अन्तर्गत हिसुआ थाना क्षेत्र के मंझवे गांव निवासी अनुप चौरसिया के पुत्र गौतम उर्फ आशीष कुमार के साथ वर्ष 2021 में हुई थी। ससुराल वालों के द्वारा विवाहिता से तीन लाख रूपये की मांग की गई थी। उक्त राशि को विवाहिता के माता-पिता के द्वारा दे दिया गया था। बाद में पुनः डेढ़ लाख रूपये की मांग की गई, जिसे नहीं दिये जाने पर ससुराल वालों द्वारा गला दबाकर विवाहिता की हत्या 16 सितम्बर 2023 को कर दी ।
मृतका की मां विमला देवी के द्वारा कांड दर्ज कराया गया, जिसमें विवाहिता के पति गौतम उर्फ आशीष कुमार, ससुर अनुप चौरसिया तथा सास प्रेमा देवी को अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस के द्वारा चिन्हित गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर अदालत ने पति गौतम उर्फ आशीष कुमार को भादंस की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 15 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। वहीं विवाहिता के सास एवं ससुर का मामला अब भी दूसरे अदालत में विचाराधीन है।
भईया जी की रिपोर्ट