नवादा : जिले में पुलिस पदाधिकारियों की कार्यशैली से सिर्फ वरीय पत्रकार ही नाराज़ नहीं है बल्कि न्यायालय भी नाराज़ चल रही है। बावजूद पुलिस अधीक्षक की तंद्रा भंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में पुलिसकर्मी की कार्यशैली से अदालत असंतुष्ट है। आये दिन किसी न किसी पुलिस पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर अदालत के द्वारा रोक लगाया जा रहा है।
इसी कड़ी में किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी आशीष रंजन ने हिसुआ थाना में पदस्थापित पुअनि रूपा कुमारी के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। यह पहला मामला नही है। इसके पूर्व नगर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर पोक्सो कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अन्य कई मामलों में विभिन्न अदालत ने अभियोजन पर भी जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार हिसुआ थाना कांड संख्या-6/25 किशोर न्याय परिष्द में जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने अनुसंधानकर्ता रूपा कुमारी से इस कांड की अभिरक्षा में रहे बालक के विरूद्ध अंतिम प्रपत्र की मॉग की थी।
इस सम्बंध में परिषद के द्वारा दो बार अंतिम प्रपत्र भेजे जाने का निर्देश दिया गया किन्तु कांड के अनुसंधानकर्ता ने परिषद के द्वारा जारी निर्देश का पालन नही किया और ना ही अंतिम प्रपत्र समर्पित नही किये जाने का किसी कारण से परिषद को अवगत कराया। फलस्वरूप परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने यह पाया कि अनुसंधानकर्ता के उदासीन व्यवहार के बजह से मामला लम्बित चला आ रहा है। परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक एवं कोषागार पदाधिकारी को भेजी गयी है।
भईया जी की रिपोर्ट