अरवल – व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश वर्मा की अदालत ने मारपीट करने के तीन आरोपित उर्मिला देवी, निरा उर्फ मिरा देवी एवं नीतु देवी ग्राम खडासीन थाना करपी जिला अरवल निवासी को तीन साल कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाया। सहायक लोक अभियोजक अजय कुमार यादव ने बताया कि खडासीन निवासी ने कविता कुमारी ने करपी थाना काण्ड सं 131/15 मे आरोप लगायी थी कि उसके साथ 1 अगस्त को अभियुक्त ने मारपीट कर अंगुली तोड दिया।
न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त उर्मिला देवी को धारा 325 भादवी एवं नीरा उर्फ मीरा देवी तथा नीतु देवी को धारा 323 भादवी के तहत दोषी पाया तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात धारा 323 भादवी मे अभियुक्त निरा उर्फ मीरा देवी एवं नीतु देवी को एक साल कारावास एवं धारा 325 भादवी में ऊर्मिला देवी को तीन साल कारावास एवं दो हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा को सुनाया। अर्थदण्ड की राशि नही जमा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट