नवादा : कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करना रोह थाना में पदस्थापित जमादार को भारी पड़ा । नवादा व्यवहार न्यायालय ने रोह थाना के जमादार राज किशोर सिंह के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला रोह थाना कांड संख्या 335/25 से संबंधित है। कांड में दायर अग्रिम जमानत याचिका संख्या 161/26 एवं 188/26 पर न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा संबंधित केस की पुलिस अनुसंधान केस डायरी तथा बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
बताया जाता है कि जमादार को कई अवसर दिए जाने के बावजूद न्यायालय में आवश्यक कागजात समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए। इससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई और मामले की सुनवाई प्रभावित हुई। न्यायालय ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कड़ा रुख अपनाया। इसके बाद नवादा व्यवहार न्यायालय के जज ने पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान एवं कोषागार शाखा को आदेश जारी करते हुए संबंधित जमादार राज किशोर सिंह का वेतन रोकने का निर्देश दिया। न्यायालय के इस आदेश से पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों के बीच चर्चा तेज हो गई है।
जानकारों का कहना है कि न्यायालय द्वारा मांगे गए दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराना पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। इसमें लापरवाही बरतने से न्यायिक कार्य प्रभावित होता है, जिस कारण न्यायालय को सख्त कदम उठाना पड़ा। कार्रवाई को न्यायालय की सख्ती और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही यह संदेश भी गया है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले सरकारी कर्मियों पर अब कठोर कार्रवाई तय है।
भईया जी की रिपोर्ट