नवादा : नबालिग लड़की से छेड़-छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने शनिवार को यह सजा सुनाया। कादिरगंज थाना क्षेत्र के देवनपुरा गांव निवासी सचिन कुमार को यह सजा सुनाया गया है। मामला पोक्सो वाद संख्या-63/21 से जुड़ा है।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि 23 अक्टूबर 2021 की सुबह एक नबालिग लड़की कोंचिग से गांव लौट रही थी, तभी आरोपित युवक ने उस लड़की को जबरन खेत में ले जाकर छेड़-छाड़ किया।
गवाहों द्वारा अदालत में दिये बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने सचिन कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने पीड़िता को 70 हजार रूपये दिये जाने की अनुशंसा सरकार से किया है।
भईया जी की रिपोर्ट