नवादा : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने से जुड़े एक मामले में अदालत नें आरोपित को 20 साल का सश्रम कारावास की सजा के अर्थदंड लगाया। व्यवहार न्यायालय पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने सुनवाई के क्रम में गुरूवार को पोक्सो मामले में दोषी पाते हुए जिले के कादीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रौशन कुमार उर्फ ललटु को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने आदालत में अभियोजन का पक्ष रखा। मामला महिला थाना कांड संख्या-10/20 से जुड़ा हैं।
गौरतलब है कि रौशन कुमार व अन्य ने 29 अप्रैल 2020 की रात्रि लगभग एक बजे अपने मोबाइल से पीड़िता को फोन कर कहा कि तुम्हारी दादी बाहर बेहोश पड़ी है। सुनते ही पीड़िता घर से दौड़़कर बाहर आई, तभी आरोपित व उनके अन्य साथियों ने लड़की को पकड़कर मुंह बंद कर दिया और उसे एक कुट्टीवाला घर में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। घटना के बावत महिला थाना में पीड़ीता द्वारा मामला दर्ज कराया गया था।
न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के दिए गए बयान तथा दोनों पक्षों के दलिलों को सुनने के उपरांत रौशन कुमार को पोक्सो मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 30,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश जारी किया। 500000 रूपये प्रतिकार मुआबजा दिए जाने को लेकर सरकार को लिखा गया है। सजाया सुनाने के उपरांत विशेष सुरक्षा में अभियुक्त को मंडल कारा भेज दिया गया।
भईया जी की रिपोर्ट