पटना : पटना के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर (Khan Sir) की कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर जिला अदालत में होने वाली सुनवाई बुधवार (8 जुलाई 2026) सुबह 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मंगलवार को जिला जज रूपेश देव की अदालत में दोनों पक्षों के बीच करीब 40 मिनट तक तीखी बहस हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने इस केस का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने की बात कही है।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता रौशन आनंद के पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, जिला जज ने फैसल खान के पुराने आपराधिक इतिहास की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि खान सर का क्रिमिनल रिकॉर्ड आज ही हर हाल में अदालत में सबमिट किया जाए। जिला जज ने कहा कि यह मामला काफी लंबे समय से खिंच रहा है, इसलिए अब इस पर त्वरित फैसला जरूरी है। यह पूरा विवाद जून 2026 के शुरुआत में पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ में हुई एक घटना से जुड़ा है।
आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने कोचिंग में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद खान सर के सुरक्षाकर्मियों द्वारा कथित तौर पर गोलीबारी की गई थी। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। खान सर के कोचिंग संस्थान के विधिक सलाहकार रजत सिंह ने बताया कि अदालत में सुरक्षाकर्मियों के हथियारों के लाइसेंस और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि समेत सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विधिक सलाहकार के अनुसार, एक सुरक्षाकर्मी के हथियार के लाइसेंस की अवधि दो महीने पहले समाप्त हो गई थी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमतः लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 6 महीने का समय मिलता है, इसलिए यह एक जमानती अपराध है और इससे अग्रिम जमानत की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुरक्षाकर्मियों के पास दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए वैध हथियार लाइसेंस के साथ-साथ ‘यात्रा लाइसेंस’ भी मौजूद है। अब इस मामले में सभी की नजरें बुधवार सुबह होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां दोनों पक्षों के दस्तावेजों और क्रिमिनल रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद अदालत अपना फैसला सुना सकती है।