पटना के बहुचर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में जिला अदालत ने आज सोमवार को फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को जमानत दे दी। खान सर की याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए फायरिंग केस में आरोपी फैजल खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। पिछली सुनवाई में इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीते शुक्रवार को ही फैसला आना था, लेकिन जिला जज उस दिन छुट्टी पर थे लिहाजा आदेश नहीं सुनाया जा सका। खान सर की जमानत के साथ ही यह जानकारी भी सामने आई है कि अदालत ने उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी जमानत पर रिहा कर दिया है।
यह मामला मुसल्लहपुर हाट के दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद से जुड़ा है। इसमें एक तरफ खान सर हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के डायरेक्टर रौशन आनंद हैं। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। बीते 2 जून की रात खान सर की कोचिंग पर हंगामा हुआ था। फैजल खान ने आरोप लगाया था कि रौशन आनंद के समर्थकों ने सेंटर पर हमला, तोड़फोड़, पत्थरबाजी की और इस दौरान फायरिंग भी हुई। इसके बाद पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में एक वीडियो सामने आया जिसके बाद मामले की जांच का रुख बदल गया। पुलिस का दावा है कि खान सर के बॉडीगार्ड ने भी गोली चलाई थी। इसके बाद दोनों बॉडीगार्ड गिरफ्तार कर लिए गए और फैजल खान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी पर पहले ही कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब इसी मामले में अदालत ने उनको अग्रिम जमानत दे दी है।
इस मामले में जीएस एकेडमी के रौशन आनंद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, जब यह सारा मामला चल रहा था, उसी दौरान उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत भी काफी चर्चा में रही। इस मामले में रौशन आनंद ने फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल फायरिंग मामले की सुनवाई कोर्ट में जारी है। यह जानकारी भी सामने आई है कि आज कोर्ट ने फैजल खान को जमानत देने के साथ ही फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद उनके दोनों बॉडी गार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी जमानत दे दी है।