शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। केजरीवाल को 10 लाख के दो मुचलके पर जमानत दी गई है। बेल के लिए अदालत ने सीएम केजरीवाल पर कुछे शर्त्तें भी आयद की हैं जिसमें जेल से निकलने के बाद वे केस से संबंधित किसी से कोई बात नहीं करेंगे, शामिल है।
दो याचिकाओं पर आया फैसला, एक में रहत
शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की दो अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाया। सीबीआई केस में दिल्ली सीएम केजरीवाल को जहां जमानत मिल गई है, वहीं केजरीवाल की दूसरी याचिका जिसे उन्होंने जमानत से इनकार किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर की है, उसमें अदालत अभी फैसला सुना रहा है। अदालत ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था
दिल्ली सीएम की जमानत की क्या शर्ते
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल को जमानत जरूर दे दी है, लेकिन इसके साथ ही उन पर शर्तें भी लगाई गई हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत पर लागू शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा है कि जमानत अवधि के दौरान वह शराब नीति मामले में टिप्पणियां नहीं करेंगे। उनसे जमानत में सहयोग भी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल ने कहा कि वह बतौर सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही वह किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे।
कब जेल से बाहर आएंगे दिल्ली सीएम
तिहाड़ जेल अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का रिलीज आर्डर आने के करीब 1 घण्टे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। तिहाड़ जेल के पास रिलीज आर्डर फिजीकल और मेल के जरिये आता है। अभी दिल्ली सीएम केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में बंद हैं।