दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कल शुक्रवार को उन्हें निचली अदालत द्वारा मिली बेल पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कल केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ED हरकत में आई और उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि निचली अदालत ने उसकी बात ही नहीं सुनी और बेल दे दी। अब ED की दखल के बाद के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है।
अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली सीएम
मालूम हो कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। आज वह जेल से बाहर आने वाले थे। लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है। साथ ही ईडी ने हाईकोर्ट में यह भी कहा कि उसे निचली अदालत द्वारा केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया।
सुनवाई पूरी होने तक जमानत नहीं
ED ने आज शुक्रवार को हाईकोर्ट से अपील की कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। उसकी इस मांग के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि जब तक मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।