बिहार के चर्चित IAS अधिकारी संजीव हंस को आज रेप केस में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज रेप मामले को रद्द कर दिया है। पटना के रूपसपुर थाने में दर्ज इस ममले में संजीव हंस पर एक महिला ने रेप और यौन शोषण का आरोप लगाया था। आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर रेप के अलावा भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। भ्रष्टाचार वाले मामले में हाल ही में ईडी ने उनके ठिकानों पर छापा मारा था। इसी के बाद उन्हें उर्जा आयुक्त के पद से हटा दिया गया था।
हाईकोर्ट ने रेप केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर काफी देर से दर्ज कराई गई है। इस कारण इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं। अदालत ने दर्ज एफआईआर पर कई सवाल उठाये और कहा कि इसमें कई खामियां हैं। इधर पीड़िता के वकील ने कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।