पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका देते हुए उनकी नियमित जमानत की बेल अर्जी को खारिज कर दिया है। अनंत सिंह फिलहाल 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। अनंत सिंह की तरफ से पटना हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी जिसे जस्टिस एन के पांडेय की एकल पीठ ने मंजूर नहीं किया।
नियमित बेल अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनंत सिह के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। अनंत सिंह की तरफ से नियमित बेल की अर्जी सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 के सिलसिले में दायर की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2024 को होगी. इस मामले में वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने पक्ष रखा।
अभी अनंत सिंह 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। वे आर्म्स ऐक्ट के मामले में 10 साल की कैद भुगत रहे हैं। उन्हें कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर 15 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया है। 18 मई को अनंत सिंह की पैरोल समाप्त हो जाएगी।