बिहार लोक सेवा आयोग की 70 वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी। यानी BPSC द्वारा 70वीं की PT परीक्षा फिर से आयोजित नहीं की जाएगी। आज पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोबारा एग्जाम की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। पिछले सप्ताह इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि अब बीपीएससी मेन्स परीक्षा लेगी। इस संबंध में कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया है।
मेन्स परीक्षा आयोजित करने का आदेश
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि बीपीएससी मेन्स परीक्षा लेने के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया जाए जो साफ सुथरे परीक्षा की प्रक्रिया पर नजर रखे। इधर याचिका कर्ताओं ने इस फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार तथा बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के सभी आरोप गलत हैं। आयोग ने कोर्ट को सही सही जानकारी दी है। इसी वजह से अदालत ने पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
दरअसल 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी द्वारा सिविल सेवा के पदों पर बहाली के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पटना हाईकोर्ट में अलग—अलग याचिका दायर की गई थी। याचिका में इस परीक्षा को रद्द कर सभी अभ्यर्थियों का दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। हाईकोर्ट के आज के फैसले के साथ ही उन सारे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा जो चाहते थे कि री-एग्जाम हो। इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को एक बड़ी राहत मिली है। उधर कोर्ट की ओर से मुख्य परीक्षा आयोजित करने का भी आदेश दे दिया गया है। आयोग की ओर से मेंस एग्जाम की तारीख 25 से 30 अप्रैल तय की गई है।