सहरसा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक हवलदार को 34 वर्ष पूर्व ली गई 20 रुपए की रिश्वत के लिए गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ है। सहरसा रेलवे स्टेशन पर सब्जी की पोटली लेकर आ रही सीता देवी नामक महिला से इस हवलदार सुरेश प्रसाद सिंह ने 1990 में 20 रुपये की रिश्वत ली थी। अब 34 साल पुराने इस केस में निगरानी कोर्ट ने आरोपी हवलदार को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है।
सहरसा रेलवे स्टेशन पर सब्जी वाली से ली घूस
विशेष निगरानी न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने बिहार के डीजीपी को फरार हवलदार को गिरफ्तार करने का आदेश देते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय, पटना ने उक्त केस के लंबित रहने को गंभीरता से लिया है। आरोपी हवलदार इस मामले में बांड पर रिहा हुआ था और 1999 से वह फरार चल रहा है। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, संपत्ति कुर्क करने का आदेश अब तक पुलिस पूरा नहीं कर सकी है।
गलत पता लिखवा कर पुलिस को दिया चकमा
दरअसल हवलदार ने चालाकी दिखाते हुए अपना पता गलत लिखवा कर महकमे के पदाधिकारियों को चकमा दे दिया। उच्च न्यायालय, पटना का पुराने लंबित केसों पर सुनवाई के दौरान सख्त रुख के बाद हलवदार की चालाकी पकड़ी गई। अदालत ने 21 दिसंबर 1999 को कई तिथियों में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसके बांड को रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।