मशरख के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को आज छपरा एमपी—एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। तारकेश्वर सिंह मशरख से तीन बार विधायक रहे हैं और उन्हें ताउम्र कैद की यह सजा हत्या एवं अपहरण के एक पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें पहले ही दोषी करार दिया था और आज सोमवार का दिन सजा तय करने के लिए मुकर्रर किया था।
यह है मामला
कोर्ट ने पूर्व विधायक को 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया जिसे न देने पर उन्हें अतिरिक्त 6 माह और जेल काटनी होगी। पूर्व विधायक को यह सजा मशरख थानांतर्गत पानापुर में 1996 में एक व्यवसायी की हत्या में दोषी पाये जाने के मामले में सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायालय के अपर लोक अभियोजक ने छह गवाहों की गवाही कर्ट में पेश की थी। 10 जनवरी 1996 को पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी व मृतक के भाई बाबूलाल गुप्ता ने एक प्राथमिकी दर्ज करायी जिसमें उसने पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह समेत अन्य द्वारा अपने भाई शत्रुघ्न के अपहरण एवं हत्या का आरोप लगाया। अपहरण के दो दिन बाद पुलिस को शत्रुघ्न का शव मोतिहारी के डुमरिया पुल के नीचे से मिला था।