बिहार में छोटी या बड़ी गाड़ी चलाने वाले अपने स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी में मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करा लें। परिवहन विभाग ने इसे अनिवार्य कर दिया है। अगर नंबर व पता अपडेट नहीं रहेगा तो न तो आपके वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट ही बन पाएगा और अगर पकड़े जाते हैं तो चालान भी भरना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने हेल्प डेस्क नंबर जारी किया है जिसपर कॉल करके आप मदद ले सकते हैं और घर बैठे ही मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सके हैं अपडेट
बताया गया है कि वाहन मालिक ऑनलाइन या संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में भी नंबर अपडेट करा सकते हैं। नए नियम के तहत मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में चेकिंग के दौरान जुर्माना देना पड़ सकता है। जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा सभी जिलों में चेकिंग अभियान भी शुरू किया गया है। वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है, या वाहन मालिक कोई नया नंबर नंबर अपडेट करना चाहते हों तो घर बैठे हीं वे आसानी से इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।