दिल्ली : दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि मामले में फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राठी ने उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल किया था। इस मामले में साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को पारित किया था। कोर्ट ने भाजपा नेता की अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर ध्रुव राठी को नोटिस भी जारी करते हुए कहा था कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। BJP नेता सुरेश करमशी नखुआ से दर्ज मुकदमे का समन और प्रतिवादियों को CrPC के नियम 1 और 2 के तहत आवेदन की सूचना सभी तरीकों से 6 अगस्त 2024 तक जारी की जाए।
दरअसल, भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ ने फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी के नाम से 7 जुलाई को मामला दर्ज कराया था जब ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल “माई रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स ( एल्विश यादव ) के शीर्षक के एक वीडियो को अपलोड किया था। इस वीडियो पर नखुआ ने ध्रुव राठी पर आरोप लगाय था कि उन्होंने उन्हें “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” का हिस्सा बताया है, ये आरोप बिना किसी “तर्क या कारण” के हैं, जानबूझकर उसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा को धूमिल की कोशिश की गई। इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इसके बाद उन्होंने राठी पर मानहानि का मामला दर्ज कर दिया।