सुपौल : गुरु-शिष्यों की रिश्तों को शर्मसार करने वाले शिक्षक को सुपौल जिला न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बृज किशोर सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रूपये की अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड
दरअसल, शिक्षकों के हाथों दुष्कर्म की शिकार बनी कक्षा 5 की छात्रा को 6 वर्षो के बाद इंसाफ के मंदिर में न्याय मिला। सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो बृज किशोर सिंह की अदालत ने धारा 376 (3) के तहत आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड, पोक्सो अधिनियम की धारा (42) एवं 06 के तहत जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पानी लाने के बहाने भेज किया मुहं काला
मामला छातापुर थाना कांड संख्या 154 /2019 से संबंधित है। इसमें कक्षा 5 की छात्रा से ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने उसे एक कमरा में ले जाकर मुंह काला किया था। घटना के बाद शिक्षक ने छात्रा को उसके घर के पास लाकर छोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद पीड़िता के भाई ने मामला दर्ज कराते हुए प्राइवेट टूशन पढ़ाने वाले शिक्षक पर आरोप लगाया था कि अन्य दिनों की भांति 15 जून 2019 को भी वह ट्यूशन पढ़ने गई। उसी दौरान शाम करीब 6 बजे शिक्षक ने उसकी बहन को पानी लाने के बहाने भेज पीछे से जाकर उसके साथ दुष्कर किया था।