राजधानी पटना के 500 से अधिक कोचिंग संस्थानों की जांच में पता चला है कि उनमें सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में पहले प्रशासन ने उन्हें 30 अगस्त तक सबकुछ दुरुस्त कर लेने को कहा था। लेकिन इनमें से केवल 18 कोचिंग संस्थानों ने ही खामियों को दूर कर पंजीयन के लिए आवेदन किया। 30 अगस्त की डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद अब प्रशासन ने सभी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिनों में इन्होंने अपनी खामियां दुरुस्त नहीं की तो इन सभी कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा।
कोचिंग संस्थानों को 15 दिन का अल्टीमेटम
दरअसल, दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद राज्य के पटना समेत विभिन्न जिलों के कोचिंग संस्थानों की जांच कराई गई थी। जांच में पता चला कि पटना के अधिकतर कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। प्रशासन ने 30 अगस्त तक सभी कोचिंग संस्थानों को मानकों और नियमों के अनुकूल कर लेने की डेडलाइन दी थी। लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी कोचिंग संचालकों ने लापरवाही बरती और अधिकतर अब भी मानकों के विपरित चल रहे हैं।
500 से अधिक कोचिंग तय मानकों पर फेल
जानकारी के अनुसार 500 से अधिक कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। आग लगने या पानी से सुरक्षा की स्थितियों से निपटने का इन कोचिंग संस्थानों में कोई इंतजाम नहीं है। क्लासरूम में भीड़ भी काफी है और कक्षाओं का आकार छात्रों की संख्या के अनुरूप नहीं पाया गया है। सभी कोचिंग संस्थानों में भगदड़ से बचने के कोई उपाए नहीं किये गए हैं तथा प्रवेश और निकास द्वारों पर भी सुरक्षा की कमियां हैं।
अग्निशमन विभाग का NOC अनिवार्य
इन्हीं कमियों को देखते हुए प्रशासन ने कोचिंग संचालकों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यह भी कहा गया है कि अब सभी संस्थानों के लिए अग्निशमन विभाग का एनओसी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर कोचिंग संस्थान इन 15 दिनों के भीतर अपने यहां की कमियों को दूर कर लेते हैं, तब तो ठीक है। वरना 15 दिन का समय बीतने के बाद कोई भी कमी मिला तो इन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।