बिहार सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के चालान में कटौती करने का फैसला किया है। सरकार ने अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लिए अब अलग-अलग चालान राशि तय की है। परिवहन विभाग की ओर से बताया गया है कि यह कमी लोगों द्वारा पहले की चालान राशि के बहुत ज्याद होने की शिकायत के बाद की गई है। पहले सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए प्रदूषण चालान 10 हजार रुपये कटता था। अब इसे घटाकर मात्र 1 हजार रुपए कर दिया गया है।
10 हजार की बजाए अब 1000 जुर्माना
परिवहन विभाग ने सभी वाहन चलाने वालों से कहा है कि वे समय पर अपनी गाड़ियों का पीयूसी अपडेट करवा लें। मोटरवाहन नियमों के अनुसार सभी गाड़ियों के पास अपडेटेड प्रदूषण प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ऐसा न होने पर ई-चालान काटा जा सकता है। चालान का भुगतान करने के लिए सात दिनों का समय दिया जाएगा। मतलब चालान कट गया है तो फिर अगला चालान 7 दिन बाद ही कटेगा अगर आपने तब तक भी अपना प्रदूषण अपडेट नहीं करवाया तो।
दोपहिया व अन्य वाहनों का चालान रेट
बिहार परिवहन विभाग के अनुसार नई चालान दर के अनुसार अब दोपहिया वाहन का प्रदूषण अपडेट नहीं रहने पर पहली बार में 1000 रुपये और दूसरी बार में 1500 रुपये का चालान कटेगा। इसी तरह तिपहिया वाहन पर पहली बार में 1500 रुपये और दूसरी बार में 2000 रुपये तो कार—जीप के लिए पहली बार में 2000 रुपये और दूसरी बार में 3000 रुपये का चालान कटेगा।