बाढ़ : जिलाधिकारी,पटना के निर्देश पर अथमलगोला थाना में दो व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी आपदा राहत कार्य में बाधा डालने, विधि-व्यवस्था संधारण में समस्या उत्पन्न करने तथा सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत अथमलगोला अंचल अधिकारी के आवेदन पर अथमलगोला थाना में दर्ज की गयी है।
दरअसल वर्तमान में प्रखंड अथमलगोला बाढ़ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है और बाढ़–पीड़ितों की सहायता हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ज़िला प्रशासन द्वारा सबनीमा उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामुदायिक रसोईघर का संचालन किया जा रहा है और 22 सितंबर 2024 को अपराह्न 12 बजे पुरुषोत्तम कुमार सिंह, पिता–लाल बहादुर सिंह, थाना– सालिमपुर एवं श्री संतोष कुमार,पिता– केदार महतो, सबनीमा(वार्ड 6) अथमलगोला द्वारा सबनीमा उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामुदायिक रसोईघर के अंदर घुसकर वीडियो बनाते हुए हंगामा किया गया तथा बाहर जाकर सामुदायिक रसोईघर के दरवाजे पर लोगों को इकट्ठा कर नारेबाजी एवं हंगामा किया गया।
इस घटना के कारण सामुदायिक रसोईघर को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा एवं विधि–व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इन दोनों के द्वारा उग्र होकर अथमलगोला अंचल अधिकारी को धमकी भी दी गई।डीएम डॉ०चन्द्रशेखर सिंह ने इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए अथमलगोला अंचलाधिकारी को हंगामा करने वाले लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया फिर इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
डीएम डॉ० सिंह ने कहा कि आपदा कार्यों में किसी भी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।डीएम डॉ०सिंह ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों बाढ़ राहत कार्यों का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है।
सत्यनारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट