बाढ़ : नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से 04 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के करदाता यदि अपने बकाया करों का एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का ब्याज या पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा। साथ ही करदाताओं को कर भुगतान में भारी छूट भी मिलेगी।
यह जानकारी नगर परिषद की उपाध्यक्ष लीला देवी के प्रतिनिधि एवं युवाओं के चहेते रविशंकर विद्यार्थी ने संवाददाताओं को दी। उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री विद्यार्थी ने बताया कि यह योजना लगभग छह माह तक चलेगी। उन्होंने करदाताओं से अपील की कि राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का लाभ उठाएं और नगर परिषद की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर छूट का लाभ प्राप्त करें।
श्री विद्यार्थी ने कहा कि राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग का यह आदेश बिहार के सभी जिलों के नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में लागू किया गया है। करदाताओं को लंबित करों के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज एवं पेनाल्टी से छूट देने के निर्णय के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा नगर विकास एवं आवास मंत्री का आभार प्रकट किया।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कर भुगतान में दी गई यह छूट आम लोगों, विशेषकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। सर्वविदित है कि युवाओं में लोकप्रिय नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि रविशंकर विद्यार्थी नगर के विकास के प्रति सदैव सक्रिय रहते हैं। वे मृदुभाषी एवं व्यवहारकुशल होने के कारण जनमानस में विशेष स्थान रखते हैं।
सत्यनारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट