अरवल – जिले में अत्यधिक ठंड के प्रभाव के कारण सभी शिक्षण संस्थानों को कक्षा संचालन के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में अत्यधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
जिसके कारण जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अरवल जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल एवं आंगनवाडी केन्द्रों सहित) में सभी कक्षा के शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वा० 09:00 बजे से पहले एवं अप० 04:30 बजे के पश्चात् प्रतिबंध लगाया गया है। विद्यालय प्रबंधन को निदेश दिया गया है कि उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट