अरवल – जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह- जिला पदाधिकारी अरवल कुमार गौरव के निदेश के आलोक में अरवल विधानसभा क्षेत्र एवं कुर्था विधानसभा क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत बैठक आयोजित की गई। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस हेतु प्रत्येक बुथ स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ जाकर मतदाता अपना दावा एवं आपति दे सकते है। दावा एवं आपति दर्ज करने की तिथि 01 अगस्त 2025 से 01 सितम्बर 2025 तक निर्धारित किया गया है।
2003 की सूची में यदि माता-पिता का नाम है तो उस मतदाता का नाम जोड़ दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे। मतदाताओं द्वारा अपना गणना प्रपत्र संबंधित बीएलओ का उपलब्ध नहीं कराने एवं अन्य कारणों से मतदाता प्रारूप में सम्मलित नहीं है। प्रकाशित मतदाता प्रारूप पर यदि किसी भी मतदाता को आपति या दावा हो तो संबंधित बीएलओ, एईआरओ, ईआरओ के समक्ष आवश्यक दस्तावेज के साथ 01 सितम्बर 2025 तक अपना दावा या आपति दे सकते है।
वैसे मतदाता जिनके द्वारा अपने गणना प्रपत्र के साथ निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी 11 दस्तावेजों की सूची में से किसी भी एक दस्तावेज को संलग्न नहीं किया गया है वे अपना दस्तावेज आवश्यक रूप से संबंधित बीएलओ को देना सुनिश्चित करेंगे। दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि फॉर्म 06 नए मतदाता पंजीकरण हेतु, फॉर्म 07 मतदाता सूची में नाम विलोपन हेतु एवं फॉर्म 08 स्थानांतरण, प्रविष्टियों में सुधार पीडब्बलूडी निर्वाचक के रूप में चिन्हित करने तथा इपिक बदलने हेतु तथा फॉर्म 06 के साथ उपर्युक्त घोषणापत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करें।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट