अरवल – दहेज हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को सात -सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रेस ब्यान में बताया गया है की कुर्या थाना कांड संख्या-66/17 धारा 304 (बी) 201/34 भा०द०वि० के दो अभियुक्त विजय कुमार यादव, अजय यादव दोनो पिता-शिवशंकर यादव साकिन-विशुनी बिगहा, थाना-कुर्था, जिला-अरवल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम अरवल के द्वारा धारा-304 (बी)/34 भा०८०वि० में दोषी पाकर सात- सात वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा-201 भा०८०वि० में दोषी पाकर एक-एक वर्ष कारावास की सजा एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है अर्थदण्ड की राशि नही देने पर तीन -तीन अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई हैं। अभियोजन के तरफ से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव के द्वारा पक्ष रखा गया।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट