अरवल- अरवल जिला अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों “जिनकी अनुज्ञप्ति नडाल पोर्टल पर दर्ज है’ का बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के संदर्भ में शस्त्र का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इस निमित 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शस्त्र सत्यापन निरीक्षण हेतु जिले के संबंधित थाना में तिथि निर्धारित की जाती है।
जिला पदाधिकारी अरवल, 0कुमार गौरव द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निदेशित किया जाता है कि सभी अनुज्ञप्तिधारियों को भौतिक सत्यापन कराने की सूचना देने हेतु अपने स्तर से नोटिस निर्गत कर चौकीदार के माध्यम से शत-प्रतिशत तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को संबंधित थाना भवन पर अपने अग्नेयास्त्र कारतूस का भौतिक सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
इस आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति निलम्बन रद्द करने एवं अग्नेयास्त्र कारतूस का जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष सत्यापन के पश्चात विहित प्रपत्र में सत्यापित अनुज्ञप्तिधारियों की समेकित सूची एवं निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
सनी थानाध्यक्ष अपने यहाँ संधारित शस्त्र पंजी एवं नडाल से मिलान कर धारित शस्त्र कारतूस का भौतिक निरीक्षण सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। शस्त्र कारतूसों का सत्यापन करते हुए विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। सभी प्राधिकृत पदाधिकारियों एवं संबंधित थानाध्यक्षों को निदेश दिया जाता है कि अग्नेयास्त्र कारतूस का भौतिक सत्यापन , निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 30 अप्रैल को विशेषदूत क माध्यम से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित किया जाए।
भईया जी की रिपोर्ट