अरवल – न्यायालय मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम उर्मिला देवी के द्वारा परिवाद पत्र संख्या 75/2024 मीना देवी बनाम सुबोध कुमार सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी शहर तेलपा वाद में परिवार की मीना देवी की ओर से विद्वान अधिवक्ता रंजय कुमार द्वारा पक्ष रखा जा रहा था जो तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह के द्वारा गलत रूप से घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट किया गया था।
वहीं, दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित नियमों के विरुद्ध अवैध तरीके से गिरफ्तारी दिखाकर फर्जी मुकदमे में फसाया गया था जिसके आलोक में परिवादी के अधिवक्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए न्यायालय को सारी बातों को अवगत कराते हुए संज्ञान लेने की प्रार्थना की गई थी।
जिसके आलोक में न्यायालय ने परिवादी की ओर से दाखिल दस्तावेज एवं गवाहों की दी गई बयानों को पुष्टि पाते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी शहर तेलपा सुबोध कुमार सिंह के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में संज्ञान लेकर अभियोजन प्रारंभ किया गया है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता रंजय कुमार से पूछे जाने पर बताया गया कि उक्त परिवाद में 20 प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध कराया गया था। सभी साक्ष्यों के अवलोकन से सुबोध कुमार सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी शहर तेलपा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट