करपी,अरवल : तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के पश्चात करपी थाने में पहला प्राथमिकी दहेज प्रताड़ना एवं मारपीट का दर्ज किया गया। थाना क्षेत्र के पुराण बाजितपुर ग्राम निवासी 21 वर्षीय नेहा कुमारी ने अपने पति गुलशन कुमार समेत परिवार के अन्य जनों पर प्राथमिक की दर्ज करवाई है। उन्होंने प्राथमिक में कहा है कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 2023 में थाना क्षेत्र के बाजितपुर निवासी विनय पासवान के सुपुत्र गुलशन कुमार साथ हुई थी।
मेरे माँ ने अपनी क्षमता के अनुसार उपहार स्वरूप गहना जेवर, नगद एवं गाड़ी भी दिए थे। कुछ दिनों तक सब ठीक-ठाक रहा, उसके बाद ससुर विनय पासवान, सास कलावती देवी, ननद प्रभा कुमारी दहेज के रूप में दो लाख रुपये मांगने लगे। पैसा नहीं मिलने पर अक्सर गाली गलौज एवं मारपीट करने लगे। मेरी माँ उनके मांग को मानने से इनकार कर दी, इसके बाद एक जुलाई को मुझे काफी मारा पीटा गया, इसके उपरांत जान बचाने के लिए 112 पर कॉल करके पुलिस बुलाई जो मुझे थाने लेकर आई और मेरी जान बचाई।
उन्होंने थाने में आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। थाना अध्यक्ष उमेश राम ने बताया कि पीड़िता के सूचना के उपरांत तीन नए आपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों पर धारा 126(2)/115(2)/85/352/3(5) के तहत प्राथमिक दर्ज की गई है मामले की अनुसंधान की जा रही है।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट