अरवल – मद्यनिषेध के काण्ड में मेहंदिया थाना निवासी दो अभियुक्तों (धर्मेंद्र कुमार और पप्पू कुमार) को पांच-पांच वर्ष का साधारण कारावास की सजा के साथ एक लाख का अर्थदण्ड लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार को 28 अगस्त को परासी थाना कांड संख्या-57/21, 19 सितंबर 21, धारा-30 (a) बिहार उत्पाद अधिनियम 18 के दो अभियुक्तों को अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय-दो, जहानाबाद के द्वारा दोषी पाकर पांच-पांच वर्ष का साधारण कारावास की सजा एवं एक लाख का अर्थदण्ड की सजा दी गई है।
वहीँ यह भी हिदायत दी गई है कि अगर जुर्माने की राशि नहीं जमा करते हैं तो उनको छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी गई है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद 2016 से ही बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, मतलब आप न तो शराब खरीदकर उसका सेवन कर सकते हैं और न ही उसका व्यापर कर सकते हैं, बावजूद शराब कारोबार और शराबियों पर लगाम लगाने में आज भी पुलिस-प्रशासन और सरकार विफल है। इसको लेकर आये दिन आरोपियों को सजा सुनाई जा रही है।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट